फीस बढ़ाने से पहले सरकार की मंजूरी अनिवार्य: दिल्ली सरकार का शिक्षा क्षेत्र में नया आदेश
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी में हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने तीसरा बड़ा आदेश जारी किया है। ये आदेश शिक्षा से जुड़ा है जिसे केजरीवाल सरकार अपना फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बताती है। दिल्ली के शिक्षा निदेशक ने निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि स्कूल की फीस बढ़ाने से पहले सरकार की इजाजत लेनी होगी। ये आदेश उन स्कूलों पर लागू होगा जो सरकारी जमीन पर बने हैं। मनीष सिसोदिया जब शिक्षा मंत्री थे तब उन्होने ये बात कही थी। आदेश में कहा गया है कि ऐसे स्कूल फीस बढ़ोतरी के मद्देनजर 15 अप्रैल 2024 तक स्वीकृति लेने के लिए ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करें। स्कूल के प्रस्तावों का निरीक्षण किया जाएगा। स्कूल अगर प्रोपोजल सबमिट नहीं करता है तो वो फीस में इजाफा नहीं कर पाएगा। आदेश में साफ गया है कि बिना पूर्व स्वीकृति के फीस में इजाफा न किया जाए। अगर ऐसा किया जाता है और कोई शिकायत मिलती है तो कार्रवाई होगी।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार (28 मार्च) को सीएम केजरीवाल की ईडी हिरासत 1 अप्रैल तक बढ़ा दी। ईडी ने सात दिन की हिरासत का अनुरोध किया, लेकिन अदालत ने कहा कि उन्हें एक अप्रैल को दिन में 11 बजे अदालत में पेश करना होगा।
वहीं, सीएम केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि वो जांच के लिए तैयार हैं और ईडी चाहे तो उन्हें कितने भी दिनों तक हिरासत में रख सकती है। ईडी ने कहा कि हिरासत के दौरान मुख्यमंत्री की पत्नी के मोबाइल फोन से जुटाए गए डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है। ईडी ने कहा, ‘‘हालांकि, 21 मार्च को केजरीवाल के परिसरों की तलाशी के दौरान जब्त किए गए अन्य चार डिजिटल उपकरणों (केजरीवाल से संबंधित) का डेटा अभी तक हासिल नहीं किया जा सका है क्योंकि केजरीवाल ने अपने वकीलों से परामर्श करने के बाद पासवर्ड और लॉगिन की जानकारी प्रदान करने के लिए समय मांगा है।’’