दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज की: तिहाड़ जेल में ही रहेंगे दिल्ली मुख्यमंत्री

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दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत में जाने की छूट के साथ अंतरिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी। मामले में सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था।

सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत जाने की अनुमति के साथ केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी।भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई की टीम ने दिल्ली सीएम को 26 जून को गिरफ्तार किया था। वहीं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया थाउल्लेखनीय है कि 25 जुलाई को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आठ अगस्त तक बढ़ाई थी।

वह फिलहाल सीबीआई और ईडी दोनों मामले में न्यायिक हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं।बता दें कि मनी लॉड्रिंग मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। इसी मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बीआर‌एस नेता के. कविता न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं।हाल ही में आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और जांच शुरू करने के 712 दिनों बाद सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पांच अन्य के खिलाफ 200 पन्नों का व्यापक आरोपपत्र दाखिल किया। सीबीआई ने मामले में अपनी जांच पूरी कर ली है।सीबीआई ने इस अंतिम आरोपपत्र में केजरीवाल को पार्टी के संरक्षक और व्यक्तिगत तौर पर आरोपित बनाया है।

केजरीवाल के अलावा, सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के राजेंद्र नगर से विधायक दुर्गेश पाठक, अरबिंदो फार्मा के गैर-कार्यकारी निदेशक सरथ रेड्डी, बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित अरोड़ा, उद्यमी आशीष माथुर और हवाला आपरेटर विनोद चौहान के खिलाफ बिना उन्हें गिरफ्तार किए आरोप लगाए हैं।

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